पेड़ काटे तो ख़ैर नहीं

होलिका दहन के लिए वृक्ष काटने वालों को जेल जाना पड़ेगा

मुंबई : पुणे समाचार

महापालिका की अनुमति के बिना अपनी मर्जी से यदि होलिका दहन के लिए वृक्ष काटने के बारे में सोच भी रहे हैं तो संभल जाइए क्योंकि ऐसा करने पर आपको गैरकानूनन पेड़ कटाई के लिए एक सप्ताह से लेकर एक साल तक की सज़ा और एक से पाँच हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मुंबई महापालिका ने साफ कहा है कि पेड़ कटाई करने पर संबंधितों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होलिका दहन के लिए कई बार सार्वजनिक रास्तों के किनारे लगे और गृहनिर्माण संस्थाओं के परिसर के भीतर के वृक्षों को बेरहमी से काट दिया जाता है। इस वजह से वृक्षों की संख्या कम हो जाती है जिसका सीधा परिणाम पर्यावरण ह्रास के रूप में देखने को मिलता है। इसे रोकने के लिए पालिका के उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चौकस रहने और अवैध वृक्ष कटाई पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्र) वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम वर्ष 1975 की धारा 21 के संशोधन के अनुसार प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना किसी भी वृक्ष को काटने या कटाई में सहभागी होने को अपराध कहा गया है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है।

होली समीप आने के साथ वृक्ष कटाई की आशंका बढ़ जाती है। जिसके चलते उद्यान विभाग के उप उद्यान अधीक्षक, कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी, उद्यान विभाग सहायक आदि को विभिन्न स्थानों की निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया है। यह जानकारी पालिका के उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी ने दी।