सरोगेट महिलाओं को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव, आदेश जारी

सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी को भी 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलेगी।

नई दिल्ली : सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी को भी 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलेगी। व्यक्तिगत मंत्रालय के
आधिकारिक आदेश सभी केंद्र सरकार के विभागों को इस बात की जानकारी दी गई है । आदेश में इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट के 2015 में दिए फैसले का भी जिक्र किया गया। बता दें कि मार्च 2017 में मैटरनिटी लीव पर संशोधित बिल संसद में पास किया गया था। इसमें गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्तों की छुट्टी देने का प्रावधान था, जो कि पहले 12 हफ्ते थी।
व्यक्तिगत मंत्रालय के आदेश मेें लिखा था , “सभी मंत्रालय और विभागों को सलाह दी जाती है कि इस फैसले के बारे में संबंधित अफसरों को डिटेल में जानकारी दें।” फैसले के साथ हाईकोर्ट के आदेश कीप्रतिलिपि भी दी गयी है।
2015 में दिल्ली HC में केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर ने पिटीशन दायर की थी। महिला सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों की मां बनी थी, लेकिन उसे ये कहकर मैटरनिटी लीव नहीं दी गई कि वो बच्चों के बायोलॉजिकल मां नहीं है। कोर्ट ने कहा था, “महिला कर्मचारी जो मां बनने की शुरुआत कर रही है, वो मैटरनिटी लीव निवेदन करने की हकदार है। सरोगेसी के जरिए मां बनने का रास्ता चुनने वाली महिला को कब और कितनी छुट्टी दी जाएगी इसका फैसला सक्षम अधिकारी करेगा।”