हिंदू राष्ट्र सेना चीफ की जमानत फिर खारिज

पुणेः समाचार

महापुरुषों की बदनामी के बाद हड़पसर में मचे दंगे में एक कम्प्युटर इंजीनियर की मौत के मामले में गिरफ्तार हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई की जमानत की अर्जी अदालत फिर नामंजूर कर दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेपी सरदेसाई की अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई हुई। 2 जून 2014 के दंगे में मोहसीन शेख (26) निवासी हड़पसर, पुणे मूल निवासी सोलापुर की मौत हो गई। इस बारे में उसके भाई मोबीन मोहम्मद सादिक शेख (28) की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धनंजय जयराम देसाई (34) निवासी हिंदूगड़, मुलशी, पुणे समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। देसाई के अन्य साथियों को जमानत मंजूर हो चुकी है।

देसाई के वकीलों ने जिला सत्र अदालत में उसके जमानत की अर्जी दी थी। उसे इस मुकदमे से अलग करने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर भी किया है। हांलाकि सत्र न्यायालय ने इस पर स्थगिती आदेश दिया है। बीते साढे तीन सालों से यह मुकदमा लंबित है, इसकी ओर ध्यानाकर्षित कर देसाई को जमानत मंजूर करने की मांग की गई है। हांलाकि सरकारी पक्ष ने देसाई को जमानत मिलने के बाद वह पुन: ऐसे कृत्यों में सक्रिय होने का अंदेशा लगाकर उसकी जमानत का पुरजोर विरोध किया। इसके अनुसार जमानत की अर्जी नामंजूर किए जाने की जानकारी बचाव पक्ष के वकील एड़ मिलिंद पवार ने दी है।