Bhagat Singh Koshyari | विधान परिषद में नियुक्ति का आदेश हम राज्यपाल को नहीं देंगे : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली (New Delhi) : ऑनलाइन टीम – महाराष्ट्र विधान परिषद (Maharashtra Legislative Council) में नियुक्ति का आदेश हम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) को नहीं देंगे, ऐसा कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इस संदर्भ की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। राज्यपाल को सलाह देना हमारा काम नहीं है, ऐसा कोर्ट (Court) ने याचिकाकर्ता से कहा।

विधान परिषद (Legislative Assembly) में राज्यपाल नियुक्त 12 जगहों के लिए महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Govt.) की र से मंत्रिमंडल (cabinet) में सिफारिश किए नामों की सूची राज्यपाल को भेजी थी। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर कोश्यारी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

इस पृष्ठभूमि पर लातूर स्थित डॉ. जगन्नाथ पाटिल (Dr. Jagannath Patil) ने यह याचिका दर्ज की थी।

सरन्यायाधीश एन वी रमणा (N V Ramana) के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान में आपसी दुरुस्ती नहीं कर सकती।

विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव उचित समय पर करेंगे

विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख से पहले सुनिश्चित करना उचित नहीं।

कोरोना की वजह से सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त होने के बाद उचित समय पर चुनाव किया जाएगा, ऐसा उत्तर मुख्यमंत्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) को भेजा है।

 

 

 

 

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