बड़ी घोषणा…अब निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे ESIC के लाभार्थी

नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) लगातार अपने अपने लाभार्थियों के हित की घोषणाएं कर रही है। ताजा कड़ी में अब बीमा निगम ने आपात स्थिति में नजदीक के किसी भी निजी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं लेने की अनुमति दे दी।श्रमिक संगठन समन्वय समिति (टीयूसीसी) के महासचिव एस पी तिवारी ने कहा, ‘बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में आपात स्थिति में दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये ESIC चिकित्सालय या अस्पतालों से ‘रेफर’ किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

ESIC अंशधारक आपात स्थिति में इलाज के लिये पैनल में शामिल या अन्य निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। जहां पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज ‘कैशलेस’ होगा, वहीं अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है। इसकी इलाज की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) दरों के अनुरूप होंगी। हालांकि सब्सक्राइबर्स नॉन-एंपैन्लड हॉस्पिटल में तभी इलाज करा सकेंगे जब उनके आसपास करीब 10 किमी तक कोई ईएसआईसी या एंपैनल्ड हॉस्पिटल नहीं होगा।

मौजूदा व्यवस्था के तहत ESIC की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों (पारिवार के सदस्य) को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ESIC चिकित्सालय या अस्पताल में जाना होता है। वहां से फिर से उन्हें ‘रेफर’ किया जाता है।

यह भी कहा कि अब ईएसआईसी अब जिन भी अस्पतालों के तहत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी, उसे वह खुद चलाएगी यानी कि इसे अब राज्यों को नहीं सौंपा जाएगा। ईएसआईसी ने यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लिया है।