नई दिल्ली, 17 फरवरी : 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए फिनेंसियल ईयर में नए टैक्स सिस्टम चुनने वालो को 70 टैक्स एक्सेम्पशन और डिडक्शन से हाथ धोना पड़ेगा। इनमे 80सी के तहत मिलने वाली 1. 5 लाख रुपए की छूट भी शामिल है. लेकिन 30 ऐसी छूट है जो आगे भी जारी रहेगी।
आपको प्रमुख खेती से होने वाली कमाई, पीपीएफ और सुकन्या खाते की ब्याज रकम पर छूट मिलती रहेगी।
कर्मचारियो के भविष्य के लिए अहम् माने जाने वाले प्रोविडेंड फंड के लिए ब्याज में कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीपीएफ खाते में जमा की गई रकम पर टैक्स में छूट नहीं मिलेगी।
सैलरी के साथ काटने वाले ईपीएफ पर 9. 5% तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सालाना 7. 5 लाख रुपए के कम राशि पर ही यह फायदा होगा।
नए तक सिस्टम में मिलती रहेगी ये छूट
* किराये पर स्टैण्डर्ड डिडक्शन
* खेती से होने वाली कमाई
* पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज
* बीमा की मैचुरिटी की रकम
* मृत्यु पर बीमा से मिलने वाली रकम
* छंटनी पर मिला मुआवजा
* रिटारमेंट पर लीव इन्काशमेंट
* वीआरएस
* सुकन्या समृद्धि खाते पर मिली रकम
नए टेक्स सिस्टम में 80टीटीए के तहत कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में बचत खाते पर मिलने वाले पुरानी टेक्स छूट का दावा नहीं कर सकता है.
नए टेक्स सिस्टम में नहीं मिलेगी ये छूट
* हाउसिंग लोन ,में नहीं मिलेगी ये छूट
* पीपीएफ और ईपीएफ में निवेश पर
* डिपॉजिट पर होने वाली ब्याज पर आय
* फिक्स्ड डिपॉजिट
* बच्चों की ट्यूशन फीस
* नौकरी करने वालो का स्टैण्डर्ड डिडक्शन
* लीव ट्रेवल अलॉउंस
* मेडिकल और इंशोरेंस के खर्च
* दिव्यांगों के इलाज में छूट
* दिव्यांगों के खर्च पर टेक्स छूट
* एजुकेशन लोन पर टेक्स छूट
* इंटरटेनमेंट अलाउंस
* मकान के किराए पर छूट
* डोनेशन
* इलेक्ट्रिक वेह्किल पर छूट