Central Railway | तीन महीने में 3 करोड़ जुर्माना; बिना टिकट यात्रियों पर रेलवे की कार्रवाई

पुणे समाचार (Punesamachar Online) – (Central Railway) कोरोना लॉकडाउन (corona lockdown) के बाद नौकरी करने वाले यात्रियों (Central Railway) को लोकल में सफर की अनुमति न होने के कारण बिना टिकट और फर्जी पहचान पत्र (Fake identity card) के आधार पर लाखों यात्री सफर कर रहे हैं। पिछले तीन महीनों में 92,000 से अधिक यात्रियों से 3 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। रेल प्रशासन द्वारा जुर्माने के डर और राज्य सरकार द्वारा यात्रा प्रतिबंध की वजह से आम यात्रियों के सामने जीने मरने का संकट खड़ा हो गया है।

मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों (Mumbai Suburban Local Trains) के 90% फेरे शुरू हैं। केवल अत्यावश्यक सेवाओं वाले यात्रियों को ही सफर की अनुमति है। ट्रैफिक जाम, बसों में भीड़भाड़ और महंगी सड़क यात्रा के कारण, कई लोग नकली अत्यावश्यक पहचान पत्रों के आधार पर यात्रा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से अवैध रूप से यात्रा करने वाले, बिना टिकट यात्रा करनेवाले यात्रियों पर कार्रवाई की गई। अप्रैल में 28,910 यात्रियों, मई में 32,907 और जून में 30,346 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा जुर्माना मई (1.18 करोड़ रुपये) में वसूला गया। मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल और जून में ऐसे यात्रियों पर क्रमश: 1.04 करोड़ रुपये और 1.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के नियम तोड़ने वाले यात्रियों से 15 लाख रुपये और बिना मास्क यात्रा करने वाले यात्रियों से 2.92 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

वर्तमान में, मुंबई सहित एमएमआर में सख्त प्रतिबंध हैं, और लोकल सफर पर प्रतिबंध हैं। कोरोना टीकाकरण में मुंबई के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है। नतीजतन, आम जनता की मांग है कि टीकाकरण वाले यात्रियों को लोकल की यात्रा करने की अनुमति दी जाए।

कार्रवाई हुए यात्री और जुर्माना

महीना        यात्री       जुर्माना

अप्रैल     28,910   1.04 करोड़

मई    32,907     1.18 करोड़

जून   30,346     1.09 करोड़