‘विरोध-प्रदर्शन’ और ‘समर्थन’ के बीच आज से पुरे देश में लागु हुआ ‘नागरिकता संशोधन कानून’, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – आज विरोध-प्रदर्शन और समर्थन के बीच आज से पुरे देश में ‘नागरिकता संशोधन कानून’ लागु हो गया। केंद्र सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 10 जनवरी 2020 से इस अधिनियम को लागू करने की बात लिखी गई है। इस कानून के जरिए अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी।

अभी तक उन्हें अवैध शरणार्थी माना जाता था। लेकिन इस कानून के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। विरोधी दलों का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए समाज की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार अगर अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करती है तो मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया अधिसूचना –
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा है, ‘केंद्रीय सरकार, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगे।’

क्या है ये नागरिकता संशोधन कानून –
नागरिकता अधिनियम, 1955 में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आई। बिल को संसद में पास करवाया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। अब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी हो जाएगी।

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