पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Cosmos Bank Cyber Attack Case – Pune Crime | कॉसमॉस बैंक के मुख्यालय के एटीएम स्विच (सर्वर) पर साइबर हमला कर कॉसमॉस बैंक को 94 करोड़ 42 लाख का चूना लगाने के मामले में कोर्ट ने बैंक से पैसे निकालने वाले 11 लोगों को सजा सुनाई है. इस मामले में फहीम मेहफुज शेख (नि. भिवंडी), फहीम अजीम खान (नि. सिल्लोड, औरंगाबाद), शेख मोहम्मद अब्दुल जब्बार (नि. सिल्लोड, औरंगाबाद), महेश साहेबराव राठोड (नि. भोकर, जि. नांदेड), नरेश लक्ष्मीनारायण महाराणा (नि. विरार), मोहम्मद सईद ईक्बाल हुसैन जाफरी ऊर्फ अली (नि. भिवंडी), युस्टेस अगस्टीन वाज ऊर्फ एंथोनी (नि. जोगेश्वरी, मुंबई), अब्दुल्ला अफसरअली शेख (नि. मीरा रोड, इस्ट, ठाणे), बशीर अहमद अब्दुल अजीज शेख (नि. भायखला, मुंबई), सलमान मोहम्मद नईम (नि. मुंब्रा, ठाणे), फिरोज यासीन शेख (नि. काला चौकी, मुंबई) को सजा सुनाई गई है. (Cosmos Bank Cyber Attack Case – Pune Crime)
कॉसमॉस बैंक के गणेशखिंड रोड स्थित मुख्यालय के सर्वर पर साइबर हमला कर साइबर ठगों ने 11 अगस्त 2018 को बैंक के कुछ विजा व रुपे डेबिट कार्ड धारकों की जानकारी चुराई, क्लोन विजा डेबिट कार्ड के जरिए प्रत्यक्ष रूप से एटीएम सेंटर पर जाकर क्लोन कार्ड के जरिए देश और देश से बाहर 78 करोड रुपए व देश में क्लोन रुपे डेबिट कार्ड के जरिए 2 हजार 849 का ट्रांजेक्शन कर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की. इसके बाद 13 अगस्त की सुबह साढ़े 11 बजे स्विफ्ट ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर हैंगसेंग बैंक हांगकांग इस बैंक के ए एल एम ट्रेडिंग, हांगकांग के बैंक एकाउंट में 13 करोड़ 92 लाख रुपए जमा कर उसे निकाल लिया गया था.
इस मामले की जांच साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराम पायगुडे को सौंपा गया था. एन पी सी आय, विजा व बैंक से प्राप्त जानकारी का तकनीकी विश्लेषण करने पर पता चला कि अधिक से अधिक रकम कोल्हापूर, मुंबई, अजमेर व इंदौर शहरों से निकाले गए है. इस जानकारी का विश्लेषण कर साइबर पुलिस ने इन जगहों से 2018 व 2019 में कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान प्राप्त हुए सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई. इनमें से एक की मौत हो गई. 17 आरोपी अभी तक जेल में बंद है. इन आरोपियों में पहले 7 लोगों पर धारा 420 के तहत 4 वर्ष साधारण कैद, 200 रुपये दंड और धारा 467, 468, 471 के तहत 4 वर्ष 7 महीने की साधारण कैद, 200 रुपए का दंड,धारा 469 के तहत 3 वर्ष की साधारण कैद व 100 रुपए दंड, धारा 120 ब के तहत 6 महीने की कारावास, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 सी के तहत 3 वर्ष साधारण कैद, 100 रुपये दंड की सजा सुनाई गई है. इसी तरह से 8 व 9 और 10 व 11 आरोपी को 3 वर्ष से 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है.
इस मामले की जांच तत्कालीन अपर पुलिस आयुक्त प्रदीप देशपांडे, पुलिस उपायुक्त ज्योति प्रिया सिंह, संभाजी कदम, सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी पवार के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक जयराम पायगुडे ने की. लेखक के रूप में हवलदार अजीत कुर्हे, पुलिस कांस्टेबल योगेश वाव्हल ने काम किया. सहायक निरीक्षक सागर पानमंद, हवलदार अस्लम अत्तार, संतोष जाधव ने तकनीकी सबूत जुटाने में मदद की. विशेष पुलिस महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह, भारती राष्ट्रीय भुगतान निगम, फॉरेंसिक लैब, गणेशखिंड आणि हाथवे इंटरनेट का विशेष सहयोग मिला है. इस मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से एड. बोधिनी व पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस उप निरीक्षक रेणुसे ने काम किया.
Web Title :- Cosmos Bank Cyber Attack Case – Pune Crime | 11 people punished in Cosmos Bank cyber attack! Main coordinator still free; 94 crore was withdrawn from ATMs in Kolhapur, Mumbai, Ajmer, Indore
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