भूमि अभिलेख के उपसंचालक वानखेडे ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पुणे : समाचार ऑनलाइन – भूमि अभिलेख उप निदेशक बालासाहेब वानखेड़े ने पर्वती क्षेत्र में शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनवायी करने को लेकर  वकील के जरिए 1.70 करोड़ रुपये की रिश्वत के लेने मामले में अग्रिम जमानत पाने के लिए शिवाजीनगर जिला न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। एन्टी करप्शन विभाग ने इस मामले में शामिल होने के लिए धारा 120 बी संलग्न की है। वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में, एन्टी करप्शन विभाग ने रोहित शेंडे को 26 दिसंबर को 1.7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में, भ्रष्टाचार विरोधी ने पहले वानखेड़े से पूछताछ की थी।
उस समय उन्होंने कहा था कि शेंडे के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। तब एन्टी करप्शन विभाग ने वानखेड़े के कार्यालय में कई कर्मचारियों का विवरण दर्ज किया है, जिसे कंप्यूटर में यह मामला किया गया है, और वानखेड़े के कार्यालय से कई सामग्रियों को भी जब्त किया है।
एड. शेंडे और वानखेड़े के मोबाइल फोन पर बातचीत भी प्राप्त की गई है। वानखेड़े के खिलाफ कथित तौर पर रिश्वत लेने  की साजिश रचने के मामले एफआरआई दर्ज की गई है।
वारदात को अंजाम देने के बाद वानखेड़े कुछ दिनों के लिए फरार हो गया था। उसके बाद, उन्हें अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के बाद बीमारी का बताकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।