सुप्रीम कोर्ट का फैसला ; पर्यावरण प्रेमी की दिवाली

नई दिल्ली | समाचार ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने से मन कर दिया है।लेकिन पटाखों पर कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। आज  SC ने अपने फैसले की सुनवाई में कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल्स को पटाखे बेचने से बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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 दिवाली पर पटाखों को जलने के लिए टाइम भी तय 
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के हित में वही पटाखे को जलने को कहा है जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो और जिससे देशभर में कम उत्सर्जन हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन बाद ही दिवाली का त्योहार है। दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए कोर्ट ने टाइम भी तय किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिवाली पर शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाये जा सकेंगे।
संविधान के अनुच्छेद –

SC ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते समय संतुलन बरकरार रखने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उपाय सुझाने और यह बताने को कहा था कि पटाखे पर प्रतिबंध लगाने से व्यापक रूप से जनता पर क्या प्रस्ताव पड़ेगा।