खुशखबरी! 6.3 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा,  1 जनवरी से मिलेगी ‘यह’ सुविधा

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन-  श्रम मंत्रालय, EPFO (पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी ‘कम्युटेशन’ सुविधा  1 जनवरी से शुरू करने जा रहा है. इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. इन 6.3 लाख पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन लेने के लिए ऑप्शन चुना था और साल 2009 से पहले, उन्हें पेंशन में एकत्रित राशि में से कुछ को वापस लेने की अनुमति दी गई थी. हालाँकि साल 2009 में, ईपीएफओ ने इस निकासी प्रावधान को वापस ले लिया.

श्रम मंत्रालय के मुताबिक अपनी पेंशन योजना  (ईपीएस) के अंतर्गत् पेंशन ‘ कम्यूटेशन’ सुविधा को लागू करने के ईपीएफओ के फैसले के क्रियान्वयन को लागू करने के संबंध में 1 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी करेगा. इस सुविधा के तहत पेंशन का एक हिस्सा पेंशनरों को एक बार में दे दिया जाएगा. इसके बाद, अगले 15 वर्षों के लिए उनकी मासिक पेंशन एक तिहाई की कटौती की जाएगी.

बताया गया है कि 15 वर्षों के बाद, पेंशनभोगी पूर्ण पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं. ईपीएफओ की सर्वोच्च न्यायिक समिति के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त, 2019 को 6.3 लाख पेंशनभोगियों को ‘कम्यूटेशन’ प्रावधान को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बता दें कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड का नेतृत्व श्रम मंत्री करते हैं और वे हीं बोर्ड के अध्यक्ष हैं.