हाईकोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर करने की दी इजाजत

फैसले के खिलाफ माल्या की लिखित अपील अप्रैल में खारिज हुई थी

समाचार ऑनलाइन – भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) की प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील पर मंगलवार को यूके हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मौखिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण मामले के खिलाफ माल्या को अपील दायर करने की इजाजत दे दी। इससे पहले अप्रैल में माल्या की लिखित अपील खारिज हो चुकी है।

माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो चुका है

माल्या पर भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए बकाया हैं। मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए) उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है।

माल्या मार्च 2016 में वह लंदन भाग गया था। वहां की वेस्टमिंस्टर अदालत ने पिछले साल दिसंबर में माल्या के प्रत्यपर्ण का फैसला सुनाया था। यूके के गृह सचिव ने साजिद जाविद ने भी मंजूरी दे दी थी। माल्या ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। भारत प्रत्यर्पण होने पर माल्या को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा।