IPS Rashmi Shukla | आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को हाईकोर्ट से राहत
मुंबई : वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) को मुंबई (Mumbai) में दर्ज एफआईआर मामले में हाईकोर्ट (Mumbai High Court) ने राहत दिया है। इस मामले में 1 अप्रैल तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को दिया है। हालांकि रश्मि शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) के इस याचिका को राज्य सरकार (State Government) की ओर से विरोध किया गया था। इस मामले में पुणे (Pune) में दर्ज पहले केस में रश्मि शुक्ला मदद नहीं कर रही है, ऐसा राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में आरोप लगाया।
इसकी दखल लेते हुए हाईकोर्ट ने रश्मि शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है, साथ ही 16 और 23 मार्च को मुंबई में जांच अधिकारी (Investigating Officer) के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। शुक्ला ने एफआईआर को रद्द करने के लिए दोनों याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई लेने का निर्देश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराले (Justice Prasanna Varale) और श्रीराम मोडक की खंडपीठ ने दिया है।
फोन टैपिंग मामले (Phone Tapping Case) में पुणे (Pune) के तत्कालीन पुलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला पर कुलाबा पुलिस थाने (Colaba Police Station) में टेलीग्राफ कानून (Telegraph Law) के अंतर्गत मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग के साथ शुक्ला मुंबई उच्च न्यायालय पहुंची। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
इससे पहले फोन टैपिंग मामले में शुक्ला पर पुणे के बंडगार्डन पुलिस थाने (Bundgarden Police Station) में मामला दर्ज किया गया था। इसके खिलाद शुक्ला को हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय ने राहत दिया था। 25 मार्च तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई न करने का पुणे पुलिस (Pune Police) को निर्देश दिया था। उसके बाद दूसरे दिन मुंबई पुलिस ने रश्मि शुक्ला पर मामला दर्ज किया।
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