हत्या करने के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास

पुणे समाचार ऑनलाइन-मामूली विवाद के चलते एक की हत्या और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने का मामले में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है। पिंपरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फरवरी 2015 में हत्या की घटना हुई थी। नागेश साहेबराव गायकवाड, महेश ऊर्फ जैकी मच्छिंद्र कांबले, ओंकार सचिन बादल, विकी बबन ओव्हाल, दीपक श्रीरंग शिंदे, राजू भीमराव हाके आदि आरोपियों को सजा सुनायी गई है। उनके खिलाफ रामा भीमराव गोटे (भोसरी) नामक युवक को तेजधार हथियार से हमला कर और पत्थर, सीमेंट के ब्लॉक से मारपीट कर हत्या कर दी गई गई थी। साथ ही मृतक के दोस्त राजेश स्वामी और लखन गायकवाड इस घटना में गंभीर रुप से घायल हो गए थे।

इस मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील सुनील हांडे ने सरकारी पक्ष प्रस्तुत किया था। उन्होंने 15 लोगों को गवाह के रुप में कोर्ट में पेश किया था। घायलों द्वारा दी गई गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के बलबूते पर आरोप साबित हुआ। न्यायाधीश ए. वी. रोटे ने सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए सबूत पर आरोपियों को आजीवन कारावाज की सजा सुनायी साथ ही 60 हजार रुपए जुर्माना मृतक के परिवारों को और प्रत्येक को 30 हजार रुपए घायलों को देने के आदेश दिए।

घटना के पहले एक होटल में शराब पीते समय आरोपी और मृतक, घायलों के बीच झगड़ा हुआ था। घायल और मृतक इस घटना के बाद बालाजीनगर में जा रहे थे, तभी आरोपियों ने हमला कर दिया था। यह घटना 14 फरवरी को शाम भोसरी एमआईडीसी के पास घटी थी। इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक आर.पी. कुंटे ने की थी।