महाराष्ट्र : नकली वेक्सीनेशन मामले में बड़े लोगों को नहीं छोड़े – उच्च न्यायालय

मुंबई, 30 जून : कोरोना के नकली वैक्सीन की शिकायत की जांच करने वाली पुलिस इसमें बड़े लोग शामिल है या नहीं ? इसकी जांच करे। ऐसा पाए जाने पर उन्हें बिलकुल नहीं छोड़े। इस मामले से जुड़े हर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। यह निर्देश हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिया है।

नकली वेक्सीनेशन किये गए नागरिकों की जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा इस वेक्सीनेशन से उनके ऊपर कोई प्रतिकूल असर हुआ है क्या ? इसकी जांच मनपा करेगी। यह निर्देश चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने मुंबई मनपा से सवाल किया था कि उसने नकली वेक्सीनेशन का शिकार हुए नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाया है ?

वेक्सीनेशन के नाम पर किस चीज का डोज दिया गया

कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों की टेस्टिंग करने के लिए मनपा ने क्या कदम उठाये है। इसकी जानकारी कोर्ट को दे। पीड़ितों को कोरोना वैक्सीन के नाम पर किस चीज का डोज दिया गया। इसकी जांच करने में सरकार और मनपा असमर्थ है क्या ? यह सरकार की असफलता है। हमें गुरुवार तक इसकी जानकारी दे।

मास्टरमाइंड डॉक्टर त्रिपाठी का आत्मसमर्पण

कांदिवली नकली वेक्सीनेशन के मास्टरमाइंड डॉ. मनीष त्रिपाठी की जमानत याचिका सोमवार को दिंडोशी सत्र न्यायालय ने ख़ारिज कर दी। इसके बाद उसने मंगलवार को कांदिवली पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉ. त्रिपाठी की गिरफ़्तारी के बाद यह संख्या 11 हो गई है।