मुंबई, 22 सितंबर : Maharashtra | अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सर्वेसर्वा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या (Dr. Narendra Dabholkar’s murder) का प्रमुख आरोपी डॉ. वीरेंद्र सिंह तावड़े (Dr. Virendra Singh Tawde) ने जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) में याचिका दायर (Maharashtra) की है। तावड़े को जून 2016 में गिरफ्तार (Arrested) किया गया था।
तावड़े की जमानत याचिका पर दो सप्ताह में रुख स्पष्ट करने का निर्देश न्यायाधीश एस एस शिंदे और न्यायाधीश एन जे जमादार की खंडपीठ ने दिया है। उसके साथ अन्य तीन लोगों के खिलाफ यूएपीए, हत्या का आरोप सीबीआई ने लगाया है. पुणे कोर्ट ने तावड़े की जमानत याचिका पहले ही ख़ारिज कर दी है। इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी के बयान का मुझ से संबंध नहीं है। यह दावा याचिका में किया गया है।
दाभोलकर की हत्या के मुख्य आरोपी तावड़े है। अंधश्रद्धा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में दहशत पैदा करने के लिए हत्या किये जाने का आरोप सीबीआई ने लगाया है। दाभोलकर की पुणे में 20 अगस्त 2013 में हत्या कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है।