खड़से, शेट्टी सहित 8 नामों का विरोध करने वाली याचिका पर तत्काल अंतरिम राहत नहीं

मुंबई, 20 नवंबर विधान परिषद् के लिए राज्यपाल नाम निर्देशित 12 सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य मंत्रिमंडल दवारा सिफारिश किये गए एकनाड़ खड़से और राजू शेट्टी के साथ आठ लोगों  के नाम पर ऐतराज जताने वाली याचिका पर तत्काल अंतरिम राहत देने की मांग को गुरुवार को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।  इस याचिका के जरिये कहा गया था कि ये लोग राजनीतिक क्षेत्र के है इसलिए इनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।

इन आठ लोगों की संभावित नियुक्ति को चुनौती देने के लिए याचिका में सुधार करने की  कोर्ट ने जरूर याचिकाकर्ता को परमिशन दी है।  इस पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
एकनाथ खड़से, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटिल, सचिन सावंत, सय्यद मुज़फ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी और विजय करंजकर के नाम का विरोध करने वाली याचिका दिलीप आगाले ने एड. सतीश तलेकर के जरिये दायर की है।  इस याचिका में विधान परिषद् में राज्यपाल नियुक्त विधायक की नियुक्ति पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।
मामले की तुरंत सुनवाई करने  की मांग 
याचिकाकर्ता ने बुधवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस  एस शिंदे और  न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने गुरुवार को की।  इस मौके पर कोर्ट ने याचिका में सुधार करने की परमिशन देते हुए तत्काल अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।