100 किलो कचरा निर्माण होनेवाली 615 सोसाइटियों को नोटिस

पिंपरी। संवाददाता – रोजाना सौ किलो या उससे ज्यादा कचरा निर्माण करनेवाली हाउसिंग सोसायटियों को अपने कचरे का अलगीकरण और निपटारे को लेकर चेताने के बाद पिंपरी चिंचवड़ मनपा ने कड़ाई से काम लेना शुरू कर दिया है। शहर में पांच हजार वर्ग मीटर भूखंड पर बसी 615 हाउसिंग सोसायटियों को मनपा द्वारा नोटिस जारी की गई है। इसमें सोसायटियों को अपने यहां से निकलनेवाले गीले कचरे पर खुद प्रक्रिया करने को कहा गया है, अन्यथा उन सोसायटियों का कचरा मनपा द्वारा नहीं उठाया जायेगा और उनसे जुर्माना भी वसूला जायेगा, यह चेतावनी इस नोटिस के जरिये दी गई है।

इस बारे में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे ने बताया कि, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहर की बड़ी हाउसिंग सोसायटियों को उनके यहां निर्माण होने वाले गीले और सूखे कचरे का अलगीकरण कर उस पर प्रक्रिया करना अनिवार्य किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और अप्रैल 2017 में सरकार द्वारा जारी किए गए फैसले के अनुसार अपने घर, परिसर, व्यवसाय के जगहों पर बने वाले कचरे का अलगीकरण करना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं और सोसायटियों में सौ किलो से ज्यादा कचरा निर्माण होता है और जिनका क्षेत्रफल पांच हजार वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है उन्हें अलगीकरण के साथ ही गीले कचरे पर खुद प्रक्रिया करने की परियोजना चलाना अनिवार्य किया गया है। मनपा द्वारा उनसे सिर्फ सूखा कचरा ही लिया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

इस नियम और आदेश के अनुसार मनपा ने पिंपरी चिंचवड़ शहर की सभी हाऊसिंग सोसायटियों को इस फैसले से अवगत करते हुए अलगीकरण और निपटारे की प्रक्रिया के लिए यंत्रणा कार्यान्वित करने के लिए 29 सितंबर तक की डेडलाइन तय की थी। हालांकि सोसायटियों ने सरकार और मनपा के इस आदेश को हल्के में लिया और कोई जरूर उपाययोजना नहीं की। ऐसा मनपा द्वारा किये गए निरीक्षण में सामने आया। इसे ठोस कचरा प्रबंधन नियम के प्रावधानों का उल्लंघन बताकर मनपा ने ऐसी सोसायटियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार मनपा द्वारा शहर की 615 हाउसिंग सोसयटियों को नोटिस जारी की है। इसमें अलगीकरण और गीले कचरे पर प्रकिया को लेकर किये गए उपाययोजनाओं के बारे लिखित रूप से जानकारी पेश करने के आदेश और उपरोक्त चेतावनी दी गई है।