अब बिना लाइसेंस के कुत्ता भी नहीं पाल सकेंगे आप , लगेगा जुर्माना

गाजियाबाद: समाचार ऑनलाइन- अगर जो कोई पालतू कुत्ता लेने की सोच रहा है, तो पहले यह जानकारी अवश्य पढ़ लें. अगर आपको पता न हो तो बता दें कि अब आप जब चाहें तब अपने घर कुत्ता नहीं पाल सकते. अगर आप कुत्ता पालना ही चाहते हैं, तो पहले इसकी सूचना नगर निगम में देनी होगी और वहीं से कुत्ता पालने का लायसेंस भी लेना होगा. जी हाँ, यह सही है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

अब यह अजीबो-गरीब कानून यूपी के गाजियाबाद में लागू किया गया है. इस नियम के अनुसार कुत्ता पालने की चाह रखने वालों को पहले इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस बनवाना होगा.

5 हजार फ़ीस देकर, मिलेगा लाइसेंस

लासेंस बनवाने के लिए आपको नगर निगम को 5 हजार रुपए की फ़ीस भी देनी होगी. तभी आपको कुत्ता पालने का लाइसेंस मिल पाएगा. इसके अलावा इस सन्दर्भ में कुछ और भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक अगर आपका कुत्ता सड़क या पार्क में गंदगी फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके मालिक पर ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और नहीं देने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

अब इस तरह के अजीब नियम के चलते ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इन झंझटों से बचने के लिए या तो कुत्ता पालने का प्लान ही ड्रॉप कर देंगे या फिर उन्हें लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.