नई दिल्ली, 11 दिसंबर : ट्रेन के नियमों में किये गए एक बड़े बदलाव के बारे में आपको जानकारी देते है. इससे आपकी यात्रा और आसान और सुखद हो जाएगी।
अब आरपीएफ चलती ट्रेन या प्लेटफार्म में आपका टिकट चेक करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्हें बिना टिकट सफर कर रहे यात्री से जुर्माना वसूल करने का भी अधिकार नहीं। यह काम केवल अधिकृत रेलवे टीटीई ही करेंगे। देखा गया है कि आरपीएफ से लोग टिकट चेक करने लगते है और बिना टिकट यात्री के पकडे जाने पर उनसे जुर्माना वसूलते है.
1. कौन कर सकता है आपका टिकट चेक
केवल टीटीई ही आपका टिकट चेक कर सकता हैं. रेलवे दवारा जारी नियम के अनुसार रात 10 बजे के बाद टीटीई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है.
2. टिकट चेक करने का टाइम तय
टीटीई को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही टिकट चेक करना है. यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड ने जारी किया है. लेकिन अगर आप रात 10 बजे के बाद सफर शुरू करते है तो आपके साथ यह नियम लागू नहीं होगा.
3. आप कर सकते है शिकायत
4. हो सकती है कड़ी कार्रवाई