अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर नहीं पकड़ सकेगी पुलिस, रेलवे द्वारा बदले गए नियम

नई दिल्ली, 11 दिसंबर : ट्रेन के नियमों में किये गए एक बड़े बदलाव के बारे में आपको जानकारी देते है. इससे आपकी यात्रा और आसान और सुखद हो जाएगी।

अब आरपीएफ चलती ट्रेन या प्लेटफार्म में आपका टिकट चेक करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्हें बिना टिकट सफर कर रहे यात्री से जुर्माना वसूल करने का भी अधिकार नहीं। यह काम केवल अधिकृत रेलवे टीटीई ही करेंगे। देखा गया है कि आरपीएफ से लोग टिकट चेक करने लगते है और बिना टिकट यात्री के पकडे जाने पर उनसे जुर्माना वसूलते है.

1. कौन कर सकता है आपका टिकट चेक

 

केवल टीटीई ही आपका टिकट चेक कर सकता हैं. रेलवे दवारा जारी नियम के अनुसार रात 10 बजे के बाद टीटीई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है.

2. टिकट चेक करने का टाइम तय

 

टीटीई को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही टिकट चेक करना है. यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड ने जारी किया है. लेकिन अगर आप रात 10 बजे के बाद सफर शुरू करते है तो आपके साथ यह नियम लागू नहीं होगा.

3. आप कर सकते है शिकायत

 

कोई पुलिस वाला आपसे टिकट चेक की मांग करता है या धमकाता है तो सीनियर रेलवे अधिकारी से इसकी शिकायत करे. रेलवे यूजर 155210 पर कॉल करके शिकायत कर सकते है. इसके साथ ही एसएमएस नंबर 9717630982 पर भी शिकायत कर सकते है.
* इंडियन रेलवे सीओएमएस मोबाइल ऐप से भी शिकायत कर सकते है.

4. हो सकती है कड़ी कार्रवाई

 

एक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई पुलिसकर्मी टिकट चेकिंग या जुर्माना वसूलते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। टिकट चेक करने का अधिकार रेलवे पुलिस को भी नहीं है. आरोपी को सस्पेंड किया जा सकता हैं. मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान भी रेलवे पुलिस केवल टिकट चेक करने में मदद कर सकती है।