क्रिसमस और नव वर्ष की पार्टियों में गाना बजाने से पहले लेनी होगी परमिशन : हाईकोर्ट

मुंबई : समाचार ऑनलाइन – क्रिसमस और नये वर्ष के स्वागत में पार्टी आयोजित करने के लिए विभिन्न होटल्स, पब्ज और रेस्तरा तैयार हो गए है. लेकिन ऐसी जगहों पर होने वाले कार्यक्रम और पार्टियों में बगैर परमिशन के गाना बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया.

पीपीएल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत कक्कर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शहर के होटल्स, पब्ज और रेस्तरा में क्रिसमस और नये वर्ष के मौके पर आयोजित पार्टियों में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने बजाने की परमिशन फीस और सिक्योर कॉपीराइट की परमिशन के बिना गाना नहीं बजाया जा सकता है. किसी भी तरह के गाने बजाने से पहले आयोजकों को इसके लिए परमिशन फीस भरकर फोनोग्राफिक परफॉरमेंस (पीपीएल) का परमिशन लेने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है.

स्वतंत्रता से पहले 1941 में पीपीएल की स्थापना हुई थी. संस्था के पास विभिन्न भाषाओं के 25 लाख से अधिक फिल्मी और गैर फिल्मी गानों का कॉपीराइट है. इस वजह से विभिन्न जगहों पर क्रिसमस और नव वर्ष का स्वागत करने के लिए संस्था की परमिशन लेना और गाना बजाने के लिए परमिशन फीस देने की जरूरत है. इसके बावजूद होटल और रेस्तरा में क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर आयोजित पार्टियों में संस्था के कॉपीराइट वाली गाने बिना परमिशन बजाये जाने का आरोप लगाया. इसके साथ ही परमिशन फीस देने और संस्था की परमिशन लेने के संदर्भ में आयोजकों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने का आदेश दिया जाए. इस तरह की मांग संस्था ने हाईकोर्ट से की थी.

हाईकोर्ट ने संस्था की इन मांगों को मंजूर करते हुए क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर आयाजित पार्टियों में संस्था के कॉपीराइट वाले फिल्म और गाने बजाने से पहले संस्था का परमिशन लेने का आदेश होटल, रेस्तरा और पब मालिकों को दिया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2020 को होगी.

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