Pune Crime | पुणे शहर का 2 शातिर अपराधी एक वर्ष के लिए तड़ीपार ! अब तक MPDA एक्ट के तहत CP अमिताभ गुप्ता दवारा 41 लोगों पर कार्रवाई 

पुणे (Pune News) : पुणे  (Pune Crime) शहर के वारजे मालवाड़ी (Warje Malwadi) और खड़क पुलिस स्टेशन (Khadak Police Station) की सीमा में दहशत फैलाने वाले दो शातिर अपराधियों के खिलाफ एमपीडीए एक्ट (MPDA Act) के अनुसार एक वर्ष के लिए तड़ीपार की कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता (Police Commissioner Amitabh Gupta) ने पिछले एक वर्ष में 41 लोगों पर एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की है।  अपराधियों का बंदोबस्त करने के लिए पुणे पुलिस (Pune Police) ने अपनी कमर कस ली है।  इसके अनुसार अपराधियों (Pune Crime) पर मकोका (MCOCA), तड़ीपार और नज़रबंद रखने की कार्रवाई की जा रही है।

 

इस मामले में वारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन (Warje Malwadi Police Station) की सीमा में शेखर रवींद्र खवले (Shekhar Ravindra Khawle) (उम्र 20, नि – बापूजी बुवा चौक, रामनगर, वारजे) और खड़क पुलिस स्टेशन (Khadak Police Station) की सीमा में शातिर अपराधी अरबाज उर्फ़ बबन इक़बाल शेख (उम्र 23, नि – 386  भवानी पेठ, चुड़ामन तालीम के पास, पुणे ) के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई की गई है।

 

शेखर खवले शातिर अपराधी है।  उसने  अपने  साथियों के साथ मिलकर वारजे मालवाड़ी परिसर में कोयता, डंडे जैसे हथियारों के साथ घूमने, हत्या के प्रयास, डकैती, दंगा, गंभीर रूप से जख्मी करने जैसे अपराध किये है।

 

पिछले पांच वर्षों में उसके खिलाफ 8 गंभीर मामले वारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किये गए  है।  सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शंकर खटके (Senior Police Inspector Shankar Khatke) ने आरोपी शेखर खवले पर तड़ीपार की कारवाई करने का प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर के सामने रखा था।

 

खड़क पुलिस स्टेशन की सीमा में शातिर अपराधी बबन शेख (Baban Sheikh) और उसके साथियों ने खड़क, लष्कर (Lashkar Police Station), समर्थ पुलिस स्टेशन (Samarth Police Station) की सीमा में अपराध किया है।

 

आरोपी शेख कोयता, चॉपर, डंडे जैसे हथियार के साथ परिसर में घूमते थे।  उस  पर हत्या के प्रयास, डकैती, हफ्ता, लूटपाट, गंभीर रूप से जख्मी करने, चोरी, दंगा, सेंधमारी जैसे गंभीर केस दर्ज है।  पिछले पांच वर्षो में उसके खिलाफ 13 केस दर्ज हुए है।

 

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्रीहरि बिरहट (Senior Police Inspector Shrihari Birhat) ने शेख के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई का प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर के सामने रखा था।  पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता (Police Commissioner Amitabh Gupta) ने  प्रस्ताव की जांच कर दोनों अपराधियों को एमपीडीए एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए तड़ीपार करने का आदेश दिया है।  पुलिस कमिश्नर ने पिछले एक वर्ष में 41 अपराधियों पर तड़ीपार की कार्रवाई की है. पुलिस (Police) ने कहा कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।