पुणे (Pune News) : Pune Crime | ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी को जिला सत्र न्यायालय (District Sessions Court) ने निर्दोष बरी किया है। सुमित गौतम सोनावणे (Sumit Gautam Sonawane) (म्र 31, नि. हरकानगर, भवानी पेठ पुणे) को निर्दोष बरी किया गया है। सहायक सत्र न्यायाधीश राजेश खोमणे (Assistant Sessions Judge Rajesh Khomne) ने आरोपी के वकील का तर्क सुनकर आरोपी को निर्दोष बरी (Pune Crime) कर दिया।
आरोपी सुमित सोनावणे के खिलाफ 2009 में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट (Beating) कर सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में स्वारगेट पुलिस थाने (Swargate Police Station) में एफआईआर (FIR) दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ कोर्ट (Court) में चार्जशीट (Chargesheet) दायर किया गया।
आरोपी ने पुरम चौक के पुलिस के साथ मारपीट की थी। आरोपी की ओर से एड. मिथुन एस चव्हाण (Adv. Mithun S Chavan) ने कामकाज देखा। कोर्ट ने सभी गवाह की जांच (Pune Crime) कर आरोपी और सरकारी वकील का तर्क सुनकर सुमित सोनावणे को बरी कर दिया।
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