Pune Crime News | नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले कुकर्मी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune Crime News | मदद के बहाने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले कुकर्मी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के के जहागीरदार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के दंड की सजा सुनाई है. सजा पाने वाले आरोपी का नाम हरिदास बालासाहेब टकले (26) है. (Pune Crime News)

 

हरिदास टकले ने मदद करने के बहाने नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया था. उसे कोल्हापुर और आलंदी ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस के पास शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने टकले को गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया. कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील एड् सुचित्रा नरोटे ने दलील पेश की. सुनवाई में सरकार की तरफ से 10 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए. इनमें पीड़ित के पिता, भाई और लॉज मैनेजर का बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ.

 

हरिदास टकले विवाहित था. उसने नाबालिग लड़की को मदद करने के बहाने उसे अपने करीब लाया और
उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बयानों और सबूत को आधार मानकर हरिदास
टकले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार के दंड की सजा सुनाई है.
दंड की 10 हजार की रकम पीड़ित लड़की को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

 

Web Title :- Pune Crime News | 10 years hard labor for haridas takale who sexually assaulted minor girl

 

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