Pune Crime | पुणे के उद्यमी गौतम पाषाणकर की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिका ख़ारिज

पुणे : Pune Crime | फ्लैट खरीदी डील में पैसे जमा करने के बावजूद फ्लैट पर कब्‍जा नहीं देकर ठगी करने के मामले में बिल्‍डर और उद्यमी गौतम पाषाणकर (Gautam Pashankar) के खिलाफ केस (Case) दर्ज किया गया था. इस मामले (Pune Crime) में गिरफ्तारी पूर्व जमानत पाने के लिए पाषाणकर ने कोर्ट (Court) में याचिका दायर की थी. लेकिन सत्र न्‍यायाधीश जी जी भालचंद्र (Sessions Judge G.G.Bhalchandra) ने गौतम पाषाणकर की गिरफ्तार पूर्व जमानत (pre-arrest bail) याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

 

ठगी मामले में गौतम विश्‍वानंद पाषाणकर (Gautam Vishwanand Pashankar) (नि. सेनापति बापट रोड) के साथ अन्‍य दो लोगों के खिलाफ चंदननगर पुलिस स्‍टेशन (Chandannagar Police Station) में ठगी का केस दर्ज किया गया. इस मामले में महिपाल सिंह विजय सिंह ठाकोर (Mahipal Singh Vijay Singh Thakor) (उम्र 61, नि. पंचवटी, नासिक) ने शिकायत दर्ज कराई है.

 

पाषाणकर के खराडी के हाउसिंग प्रोजेक्‍ट (housing project) में शिकायतकर्ता ठाकोर ने 1 करोड़ 56 लाख रुपए देकर फ्लैट खरीदा था.  फ्लैट खरीदी डील में पैसे जमा करने के बावजूद फ्लैट पर कब्‍जा नहीं देकर ठगी की गई. आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे पाषाणकर इसके बाद लापता हो गए थे. पाषाणकर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर नहीं करने की विनती सरकारी वकील एड. राजेश कावेडिया (Adv. Rajesh Kavedia) ने की थी.

 

इस मामले में शिकायतकर्ता ठाकोर की तरफ से एड. सागर कोठारी (Adv. Sagar Kothari), एड. नारायण पंडित (Adv. Narayan Pandit) ने अपना पक्ष रखा. उन्‍होंने तर्क दिया कि ग्राहकों को बेचे गए फ्लैट बैंक में गिरबी रखकर उस पर कर्ज लिया गया है. इस मामले में जांच के लिए पाषाणकर को पुलिस कस्‍टडी (police custody) देने की मांग सरकारी वकील ने की. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

 

 

 

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