Pune Crime | महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के अंतर्गत सिद्धीविनायक के राजेश साकला और वृषभ साकला पर एफआईआर दर्ज, 12 साल बाद भी नहीं किया ट्रांसफर

पुणे : Pune Crime | महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट (Maharashtra Ownership Flat Act) के अनुसार प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सदस्यों की कमिटी बना कर उसका ट्रांसफर  सोसायटी  को करना अनिवार्य है। लेकिन फिर भी लगभग 12 साल होने के बाद भी ट्रांसफर न करने के कारण (Pune Crime)  सिद्धिविनायक प्रॉपर्टी के हिस्सेदारों के खिलाफ कोंढवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।

सिद्धीविनायक प्रॉपर्टी के हिस्सेदार राजेश कुमार नवपतलाल साकला (उम्र 70, नि. कैम्प) और वृषभ राजेश साकला (उम्र 41) के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

इस मामले में बाबूराव धायगुडे (उम्र 74, नि. सनश्री एमरॉल्ड सोसायटी, कोंढवा खुर्द) ने कोंढवा पुलिस थाने में शिकायत दी है। इसके अनुसार भारतीय दंड सन्हिता की धारा IPC406, 409 सहित महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट  की धारा 11, 13 (1) के अनुसार एफआईआर दर्ज किया गया।

निर्माण व्यवसायी द्वारा प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद प्रोजेक्ट के सदस्यों की कमीटी स्थापित करना होता है। प्रोजेक्ट की जमीन, बिल्डिंग सोसायटी को ट्रांसफर करना होता है।

कानून के अनुसार निर्माण व्यवसायी द्वारा यह करना अनिवार्य होता है। सिद्धीविनायक प्रॉपर्टी द्वारा कोंढवा खुर्द स.न. 22 में 2008 में एक प्रोजेक्ट पूरा किया गया। उसके बाद सोसायटी की स्थापना नहीं की। हालांकि उसके बाद प्रोजेक्ट की जमीन, बिल्डिंग सोसायटी को ट्रांसफर नहीं किया। सोसायटी ने कई बार आग्रह किया फिर भी ट्रांसफर न होने के बाद अंत में सोसायटी की ओर से बाबूराव धायगुडे ने शिकायत दी है।

 

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