Pune News | प्राधिकरण के आवास हस्तांतरण का शुल्क निर्धारण रद्द

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इस सभा की अध्यक्षता महापौर ऊषा ढोरे (Mayor Usha Dhore) ने की।महाराष्ट्र सरकार के निर्णयानुसार, पिंपरी चिंचवड नगरविकास प्राधिकरण (Pimpri Chinchwad Urban Development Authority) के विलय के बाद उसके क्षेत्र में निर्माण कार्य अनुमति और पूर्णत्व का कामकाज पिंपरी चिंचवड मनपा (PCMC) को सौंपा गया है। साथ ही प्राधिकरण के सभी विकसित विभाग मनपा के अधीन हैं और प्राधिकरण को पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण और पिंपरी चिंचवड मनपा में विभाजित किया गया है। पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र में पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण द्वारा किराये पट्टे पर दी गई और विकसित भूमि को सार्वजनिक सुविधाओं के आरक्षण के तहत स्वामित्व और कब्जे की अधिसूचना के माध्यम से पिंपरी चिंचवड़ मनपा को सौंप दिया गया है।
पिंपरी चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पेठ सं. 5 और 8, पुणे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र केंद्र, पेठ नं 9, 11, 12 और भोसरी केंद्रीय सुविधा केंद्रों (Bhosari Central Facilitation Center) के लिए मनपा को विशेष प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। हालांकि, प्राधिकरण कार्यालय के कामकाज के दौरान, भूमि आवंटन हस्तांतरण शुल्क, फ्लैटों का हस्तांतरण, नाम शामिल करना, अतिरिक्त प्रीमियम, विभिन्न ऋण अनापत्ति प्रमाण पत्र, विरासत अधिकार, मोचन शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है। इसके लिए निर्धारित किये गए शुल्क अवास्तविक रूप से तय किए गए थे। इससे प्राधिकरण के फ्लैट मालिकों में नाराजगी का माहौल है। इसके चलते मनपा (PCMC) के पास प्राधिकरण के जो कामकाज वर्ग में कर दिया गया है, उसके लिए प्राधिकरण के साथ-साथ मनपा द्वारा भी शुल्क लिया जा रहा है। इस संबंध में प्रचलित तरीका मनपा के स्वामित्व वाले पूरे क्षेत्र के लिए कार्य शुल्क वसूल किया जाता है वैसे प्राधिकरण क्षेत्र के लिए शुल्क वसूलने की नीति की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में लेकर पूर्व उप महापौर एवं पार्षद केशव घोलवे (Councilor Keshav Gholwe) ने फ्लैटों के स्थानांतरण, स्थानांतरण शुल्क, प्रस्तावित वृद्धि, नाम शामिल करने, कटौती, नामों के वर्गीकरण आदि के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव पेश किया जिसे नगरसेवक राजेंद्र गावड़े (Corporator Rajendra Gawde) ने अनुमोदित किया।
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