Pune News | प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयक को स्थगिती देने की मांग

पिंपरी : Pune News | केंद्र सरकार (Central Government) के नोटरी अधिनियम (Notary Act) में प्रस्तावित नोटरी संशोधन विधेयक (Notary Amendment Bill) के कारण, नोटरी वकीलों की सेवा सीमा केवल 15 वर्ष तक सीमित रहेगी। यह वकीलों को उनके अधिकारों से वंचित करेगा। नोटरी वकील जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी आय का स्रोत कट जाएगा। देश भर में नोटरी वकीलों और वकीलों के संघों द्वारा इस बदलाव का कड़ा विरोध किया जा रहा है। शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे (MP Shrirang Barne) ने मांग की कि, इस विधेयक को स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री (Law Minister) ने 15 साल पूरे कर चुके नोटरी वकीलों को हटाए बिना नई नोटरी नियुक्त करने का वादा (Pune News) किया।

 

सांसद श्रीरंग बारणे के नेतृत्व में महाराष्ट्र गोवा नोटरी संगठन (Maharashtra Goa Notary Organization) के पदाधिकारी वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) से मुलाकात की। सांसद ने उन्हें प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयक से वकीलों को भविष्य में होनेवाली दिक्कतों से अवगत कराया और इस विधेयक को स्थगित करने की मांग की। इस पर कानून मंत्री ने सकारात्मक फैसले का भरोसा दिलाया। नोटरी प्रमाणपत्र नवीनीकरण प्रक्रिया को जल्द ही ऑनलाईन करने का आश्वासन भी किरण रिजिजू ने दिया। इस प्रतिनिधि मंडल में महाराष्ट्र गोवा नोटरी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एड. सय्यद सिकंदर अली, एड. अतिश लांडगे, एड. शोभा कड, एड. विभा सिंग, एड. सोनाली मकदुम, एड. अशफाक शेख आदि शामिल थे।

 

सांसद बारणे ने कहा, केंद्र सरकार (central government) के नोटरी कानून में प्रस्तावित नोटरी संशोधन विधेयक नोटरी वकीलों की सेवा सीमा को केवल 15 साल तक सीमित कर देगा। नतीजतन, सेवानिवृत्ति नोटरी वकीलों के लिए आय का स्रोत काट दिया जाएगा। इस बदलाव का देश भर में नोटरी वकीलों और वकीलों के संघों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। नोटरी एक्ट 2021 के अध्यादेश के तहत कुछ बदलावों का सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार, पिछली असीमित व्यापार सीमा को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसे नोटरी व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 15 वर्ष बाद ही किया जा सकता है। इसमें पांच साल के तीन चरण होते हैं और कुल 15 साल की अवधि होती है। नोटरी का प्रमाणपत्र तब रद्द कर दिया जाएगा। चाहे वह लीज हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसे वैध किया जाना हो, नोटरी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन दस्तावेजों को एक अनुभवी नोटरी द्वारा पंजीकृत कराना बेहतर है ।

 

अधिवक्ताओं को 7 साल के कानूनी अनुभव के बाद नोटरी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। वकील बनने की औसत आयु लगभग 30 वर्ष है। इसके बाद 40 वर्ष की आयु तक नोटरी का प्रमाण पत्र दिया जाता है। सिर्फ 15 साल का सर्टिफिकेट मिला तो, यह 50 से 55 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट 50 साल बाद एक्सपायर हो जाता है तो सवाल यह है कि आगे क्या किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही समय में वकालत करने वाले वकीलों और नोटरी की संख्या बहुत कम है। वर्तमान में जारी किया गया प्रमाण पत्र वकील की मृत्यु तक वैध है। इसलिए सरकार को इस बदलाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नोटरी वकील जिन्होंने 15 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे नोटरी को हटाया नहीं जाना चाहिए। पथकर टोल में नोटरी को छूट मिलनी चाहिए। कानून और न्याय विभाग के हर नोटरी को एक पहचान पत्र मिलना चाहिए। नोटरी सर्टिफिकेट को हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है। उस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इसके लिए प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए, यह मांग महाराष्ट्र और गोवा नोटरी एसोसिएशन के जरिए की गई। कानून मंत्री रिजिजू (Law Minister Rijiju) ने आश्वासन दिया कि 15 साल पूरे कर चुके नोटरी वकीलों को हटाए बिना एक नया नोटरी नियुक्त किया जाएगा।

 

 

 

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