Pune News | पुणे : डैम, नहर परिसर में 20% निर्माण कार्य कराने की परमिशन 

 

पुणे, 7 अगस्त : (Pune News) पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Pune Metropolitan Region Development Authority) (पीएमआरडीए ) की सीमा में डैम और नहर, प्राकृतिक जल स्रोतों (natural water sources) के परिसर में ठोस निर्माण कार्य न हो इसलिए विशेष व्यवस्था की गई है।  इसके लिए इन सभी परिसरों को जी-2 जोन के रूप में दर्शाया गया है।  इस (Pune News) जोन में कुल क्षेत्रफल के  20 % हिस्से में निर्माण कार्य (Construction work) की परमिशन दी गई है।

मनपा सीमा में शामिल किये गए 23 गांवों सहित पुरे सीमा का डेवलपमेंट प्लान पीएमआरडीए ने जारी किया है।  इसमें पर्यावरण और पारंपरिक खेती को बचाये रखने के लिए कई नए प्रावधान शामिल किये गए है।
पीएमआरडीए के पास सात हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की सीमा है।  खासकर पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की सीमा से सटे कई गांवों की खेती समाप्त हो गई  है और यहां ठोस निर्माण कार्य की बाढ़ आ गई है।  इनमे से 23 गांव मनपा की  सीमा में शामिल हो गए  है।  इन गांवों से सटे कुछ क्षेत्रों में अभी भी खेती बची हुई है।  खासकर नहर और प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास के क्षेत्रों में अभी भी खेती की जाती है।  यह नष्ट न हो, यहां ठोस निर्माण कार्य की बाढ़ न आये इसलिए इसे जी-2 जोन में शामिल किया गया है।  सीमा के नदी-नाले, डैम, नहर के परिसर में निर्माण कार्य को सीमित कर दिया गया है।  इसके लिए जल संसाधन विभाग दवारा कमांड एरिया निश्चित किया गया है।  इसमें जी-2 जोन दर्शाया गया है।  पीएमआरडीए की सीमा के आवासीय क्षेत्र में मंजूर एक एफएसआई का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य की परमिशन दी गई है।  जबकि जी-2 जोन में निर्माण कार्य को मर्यादित कर 20% (0. 2 ) निर्माण कार्य को इस डेवलपमेंट प्लान में परमिशन दी गई है।
तो प्रीमियम फीस जमा करे 
जी-1 जोन यानी कृषि विभाग में प्रीमियर फीस भरकर, अतिरिक्त निर्माण कार्य की परमिशन दी गई है।  गाँवठान की सीमा से 500 मीटर के दायरे  में एक एफएसआई का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य की परमिशन दी गई है।