Pune News | प्रभाग संरचना की कागजी जानकारी 6 जनवरी तक पेश करें 

पिंपरी : Pune News | राज्य चुनाव आयोग (state election commission) ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर लगे सवालिया निशान के बावजूद नगर निगम चुनाव (municipal elections) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रभारी सचिव अविनाश सनस (Avinash Sanas) द्वारा पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) को आरक्षण तय करने के लिए प्रगणक (ब्लॉक) की जनसंख्या एवं भौगोलिक सीमाओं की विस्तृत जानकारी शामिल कर वार्ड संरचना का ड्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का नया आदेश जारी किया गया (Pune News) है।

 

राज्य चुनाव आयोग ने 21 नवंबर को नगर निजी। को तीन सदस्यीय तरीके से वार्ड  संरचना का रफ ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया था। इसी के तहत नगर निगम प्रशासन (PCMC administration) ने योजना तैयार कर छह दिसंबर को पेन ड्राइव में चुनाव आयोग (Election Commission) को सौंप दी। इसे 11 दिसंबर को चुनाव आयोग के सामने पेश किया गया था। चुनाव आयोग ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया था। राज्य सरकार (State Government) ने 15 दिसंबर, 2021 को नगर निगम (वार्डों में आरक्षित सीटों का आवंटन और रोटेशन में सीटों का रोटेशन) नियम 2021 के तहत निर्धारित किया है कि बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के अनुसार तीन सदस्य आरक्षण कैसे तय किया जाए।  अनुसूचित जाति महिलाओं, अनुसूचित जनजाति महिलाओं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं और सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षण का फैसला किया गया है।

 

हालांकि, शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, जब तक राज्य सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के अनुपात को ‘तीन स्तरीय परीक्षण’ आयोजित करके निर्धारित नहीं करती है, उसने आगामी आम चुनाव व उपचुनावों में पिछड़ा वर्ग की सीटें सामान्य रूप से अधिसूचित करके चुनाव कराने का आदेश दिया है।  इसलिए, वर्तमान में नागरिकों के पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए कोई सीट देय नहीं होगी। इसी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी वार्डों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने वार्डों के गठन और आरक्षण की पुष्टि के लिए संशोधित आदेश जारी किए हैं। तद्नुसार प्रारूप वार्ड गठन का संपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर 22 जनवरी को निर्वाचन विभाग के सहायक आयुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नगर निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

 

इस बारे में नगर चुनाव विभाग के सहायक आयुक्त बालासाहेब खांडेकर (Balasaheb Khandekar) ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने विस्तृत जानकारी के साथ योजना का मसौदा तैयार करने को कहा है। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और योजना 22 जनवरी को प्रस्तुत की जाएगी। शीर्ष अदालत ने ओबीसी आरक्षण को स्थगित करते हुए ओपन कैटेगरी से रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। उसी के अनुरूप चुनाव कराने के आदेश हैं। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) में 46 वार्ड और 139 नगरसेवक होंगे। 139 पार्षदों में से 69 पुरुष और 70 महिलाएं होंगी। 139 नगरसेवकों में से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 22 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित होंगी। यदि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होते हैं, तो 139 में से शेष 114 सीटों के खुले वर्ग में होने की संभावना है। 50 प्रतिशत या 57 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

 

 

 

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