नई दिल्ली (New Delhi), 20 जुलाई : (Supreme Court) गैर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम दवारा लागू की गई दर को नियमित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) दवारा जारी किये गए अधिसूचना को रद्द करने का फैसला मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने सुनाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका ख़ारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जज धनंजय चंद्रचूड़ (Dhananjay Chandrachud) व जज एम आर शाह (M R Shah) की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार (State Government) इस तरह की अधिसूचना जारी नहीं कर सकती है।
महाराष्ट्र सरकार के वकील राहुल चिटणीस (Rahul Chitnis) ने कोर्ट से कहा कि गैर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल दवारा लागू किये गए दर को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी।
———————————————————————————————
CET Exam | 11वी के लिए 21 अगस्त को सीईटी ; टाइम टेबल घोषित, विधार्थी आज से कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन