नई दिल्ली, 22 जनवरी (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के क्रियान्वयन के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से फिलहाल इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोई अंतरिम आदेश संविधान पीठ पारित करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले को किसी बड़ी बेंच के पास भेजा जाये। उन्होंने साथ ही इस कानून के अमल पर तीन महीने की रोक भी लगाने की मांग की. वही एजी ने 3 महीने तक कानून पर रोक लगाने की मांग का भी विरोध किया। सिब्बल ने इसके बाद फरवरी में मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय करने की मांग की।
Supreme Court asks Centre to file reply in four weeks. https://t.co/Twc0f7kMA2
— ANI (@ANI) January 22, 2020
सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को कहना चाहिए कि अब कोई याचिका दायर नहीं होगी।
इस मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज 140 याचिकाएं लिस्टेड थी. इसमें से 131 याचिका इस कानून के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब तक केंद्र सरकार ने अपना जवाब नहीं दिया है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार सभी याचिका का विरोधी करेगी।