गौरी लंकेश हत्याकांड : एक आरोपी से संगठित अपराध कानून हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार गौरी लंकेश की बहन, फिल्म निर्माता कविता लंकेश द्वारा दायर एक अपील पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गौरी की हत्या के एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट के तहत (केकोका) आरोपों को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि एसआईटी की जांच से पता चला है कि प्रतिवादी नंबर 6, मोहन नायक, अमोल काले के नेतृत्व वाले सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसने गौरी लंकेश की हत्या के अलावा कई संगठित अपराध किए हैं।

याचिका में कहा गया है कि 2013 में डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, 2015 में गोविंद पानसरे, 2015 में डॉ. एम.एम. कलबुर्गी और 2018 में प्रोफेसर भगवान की हत्या की साजिश रची गई। तदनुसार, सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान के साथ पिछले 10 वर्षों में सिंडिकेट के खिलाफ कम से कम 2 चार्जशीट दायर करने की शर्त पूरी होती है और प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ केसीओसीए की अपील जायज है।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा केसीओसीए के तहत उनके खिलाफ आरोपों को खारिज किए जाने के बाद नायक ने जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था और मामले में जमानत की सुनवाई पूरी हो चुकी है।

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अपर्णा भट की सहायता से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती, जब तक कि याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती और सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा नहीं कर देता।

याचिका में दावा किया गया है कि नायक अपराध करने से पहले और बाद में हत्यारों को आश्रय प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और उसने साजिशों, उकसाने, योजना बनाने, रसद प्रदान करने की एक श्रृंखला में भाग लिया है।

दलील दी गई कि गौरी लंकेश की हत्या में प्रतिवादी संख्या 6 की संलिप्तता के संबंध में, जांच एजेंसी ने उसे मामले से जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की है और पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड यानी आरोपी नंबर 1 अमोल काले और मास्टर के साथ उसकी अंतरंग सांठगांठ स्थापित की है। आर्म्स ट्रेनर आरोपी नंबर 8 राजेश डी. बंगेरा संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा रहा है।

–आईएएनएस

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