सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी से तारिगामी नजरबंदी मामला जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट लेकर जाने के लिए कहा

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को निर्देश दिया कि अपने सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट में दाखिल करें।

 न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इसके अलावा डॉ. समीर कौल को भी निर्देश दिया कि वे कश्मीर के अस्पतालों में इंटरनेट प्रतिबंध में ढील देने की अपनी याचिका पर जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट का रुख करें।