IMP NEWS: 37वीं GST काउन्सिल: 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की ‘ये’ चींजे होंगी सस्ती, ‘इनके’ लिए करना होगा अधिक खर्च, जानें 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन- देश की विपक्षी पार्टियाँ लगातार देश की डावाडोल अर्थव्यवस्था के लिए सतारूढ़ पार्टी को कोस रही हैं. विपक्ष में बैठी पार्टियों ने यह तक कह दिया है कि किसी नौसीखिए के हाथों में आर्थिक व्यवस्था संभालने का जिम्मा दे दिया गया है. ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर महंगाई और सुस्त आर्थिक व्यवस्था के दौर से गुजर रहे देश को कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश की है. हाल ही में गोवा में संपन्न हुई 37वीं GST काउन्सिल की बैठक में उन्होंने GST दरों को लेकर कुछ राहत तो कुछ बड़ी GST दरों को लेकर घोषणाएं की है, जिसके चलते 1 अक्टूबर से कुछ चीजों की कीमतों में बदलाव आएगा. बता दें कि रोजमर्रा के कुछ सामान सस्ते होने जा रहे हैं.

देखते हैं किस-किस चीजों की क्या होगी घटी-बढ़ी कीमतें …

क्या हुआ सस्ता…

1)      होटल स्टे हुआ सस्ता- GST काउन्सिल ने प्रस्तावित होटल टैरिफ टैक्स में कमी लाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूर करते हुए, अब 7,500 रुपये से अधिक के रूम पर 18 % जीएसटी लेने का फैसला सुनाया है. जबकी  7,500 रुपये से कम के रूम पर यह टैक्स 12% होगा.

2)      आउटडोर केटरिंग सस्ता- वित्त मंत्री ने इस दौरान आउटडोर केटरिंग को सस्ता करने का भी ऐलान किया. इस पर लगने वाली  जीएसटी डर को घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया है.

3)      सस्ते हुए ये व्हीकल- वित्त मंत्री ने 28 फीसदी के जीएसटी के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है.

–    1200 सीसी के पेट्रोल वाहनों पर सेस की दर 1 फीसदी और 1,500 सीसी के डीजल वाहनों पर 3%  कर दिया गया है. दोनों तरह के वाहनों पर सेस की मौजूदा दर 15 फीसदी है. वहीं जीएसटी की दर 28 फीसदी है.

4) सूखी इमली हुई सस्ती- सूखी इमली पर GST दर जीरो हो गई है. इससे पहले इस पर 5 % GST लगता था.

5) पैंट की जिप हुई सस्ती- काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी को 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है.

6)ये चीजें भी हुई सस्ती– जीएसटी काउंसिल ने समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य रत्नों पर टैक्‍स की दर को पहले की तुलना में घटा दिया है.

इन चीजों पर भी कम हुई GST दरें-

इसके साथ ही भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को भी जीएसटी से छूट दी गई है.

ये सभी चीजें हुई महंगी…

1)      ट्रेन के डिब्बे हुए महंगे- रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है.

2)      कैफीन वाले प्रोडक्ट हुए महंगे- GST काउंसिल ने कैफिनेटेड ड्रिंक्स  पर GST  दरों में वृद्धि कर दी है. अर्थात अब  कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर लगने वाला 18% जीएसटी बढ़कर 28% हो गया है.

   इसके निर्णय के बाद अब कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कॉफी, चाय समेत कई तरह के एनर्जी ड्रिंक का सेवन   महंगा हो गया है.

अन्य अहम फैसले-

(1) इसके अलावा बुने/बिना बुने पॉलीएथिलीन थैलियों पर एकसमान 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.

(2) GST बैठक में जीएसटी के अंतर्गत टैक्‍स देने वाले करदाताओं के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने का भी फैसला किया गया. इसके अलावा रिफंड का दावा करने के लिए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनियवार्य करने पर भी चर्चा हुई.

(3) जीएसटी रिटर्न के प्रॉसेस को आसान करने के लिए अधिकारियों की एक कमिटी गठित करने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. काउंसिल के फैसले के मुताबिक रिटर्न फाइल करने का नया तरीका अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा ताकि लोगों को इसे अपनाने में किसी तरह की परशानी न हो.

 

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