Mumbai Ice Cream Case | मुंबई के आईस्क्रीम में मिला मानव उंगली किसकी? पुणे के कनेक्शन पर पुलिस का बड़ा खुलासा

पुणे : पुणे समाचार ऑनलाइन – Mumbai Ice Cream Case | मुंबई की एक डॉक्टर के आईसक्रीम में मानव की कटी उंगली मिली थी. इसे लेकर काफी खलबली मची. इसके बाद इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की थी. इस घटना में पुणे कनेक्शन सामने आया है. यह आइसक्रीम Yummo ब्रांड का है. अब इस मामले में नई जानकारी सामने आई है. यह उंगली आखिरी किसकी थी? इसकी जानकारी पुलिस को मिली है. (Mumbai Ice Cream Case)

आइसक्रीम में मिले मानव उंगली का डीएनए जांच की गई है. जिस आइसक्रीम फैक्टरी में यह आइसक्रीम तैयार किया गया था वह फैक्टरी फूड सेफ्टी एंड स्टैडर्ड्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने पहले लाइसेंस रद्द कर बंद कर दिया गया है.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की. जांच में जानकारी मिली है कि, जिस फैक्टरी में यह आइसक्रीम तैयार हुआ था उस फैक्टरी में काम करने वाले एक कर्मचाऱी की यह उंगली है. कुछ दिन पूर्व फैक्टरी में काम करने के दौरान उनकी उंगली कट गई थी. इस वजह से पुलिस ने आशंका जताई है कि आइसक्रीम में मिली उंगली उसी कामगार की होगी. लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस ने संबंधित कर्मचाऱी को कब्जे में लिया है. उसकी डीएनए जांच की गई है. इसकी रिपोर्ट जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजी गई है.

पुणे कनेक्शन आया सामने

13 जून को मुंबई के यम्मू कंपनी के आइसक्रीम में मानव उंगली मिली थी. आइसक्रीम के रैप पर लक्ष्मी आइसक्रीम प्रा. लि., गाजियाबाद, यूपी का मैन्यूफैक्चरिंग पता लिखा था. यह कंपनी गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक परिसर में है. एक न्यूज चैनल ने इसे लेकर कंपनीच के संचालक यादेश्वर पाल से बात की तो उन्होंने बताया कि, हम यम्मू के साथ कई कंपनियों के लिए आइसक्रीम तैयार करते है और देशभर में उसकी सप्लाई करते है. लेकिन हमारी कंपनी का मुंबई की घटना से संबंध नहीं है.

पाल ने आगे कहा कि, आइसक्रीम कंपनी का रैपर सामान्य हो गया है. इस रॅपर्स पर सभी उत्पादन प्रोजेक्ट का नाम एकसाथ लिखा है. मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट का बैच कोड होता है. इससे आइसक्रीम किस कंपनी में तैयार हुआ है इसका पता चलता है. मुंबई में जिस आइसक्रीम में मानव उंगली मिली है उसका बैच कोड उसके रॅपर पर लिखा है. कोड के आइसक्रीम पुणे के इंदापुर के फॉर्च्यून प्लांट में तैयार किया जाता है. जबकि गाजियाबाद के लक्ष्मी आइसक्रीम कंपनी का बैच कोड डी से शुरू होता है. फॉर्च्यून और लक्ष्मी ये दोनों थर्ड पार्टी कंपनी है.

कंपनी के अधिकारियों पर केस दर्ज

यह घटना सामने आने के बाद डॉक्टर युवक मलाड पुलिस रूटेशन पहुंचे. युवक की शिकायत पर पुलिस ने यम्मू आइसक्रीम कंपनी के अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 272 (उत्पादन में मिलावट करना), धारा 273 (खतरनाक खाद्य और पेय बिक्री) और धारा 336 ( दूसरे के जीवन को खतरे में डालना) के तहत केस दर्ज किया गया है.

Pune Crime News | पुणे : वृद्ध महिला से 2 करोड़ की ठगी कर मांगी रंगदारी, 6 लोगों पर FIR

Pune Hit & Run Case | पुणे में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला! 25 दिनों में 70 हादसों में 31 लोगों की मौत