पुणे : पुणे समाचार ऑनलाइन – Penalty Of No Parking | वाहन चालक की मौजूदगी में ‘नो-पार्किंग’ या ‘रांग पार्किंग’ पर कार्रवाई, उनसे गाड़ी लेने (टोइंग) पर अब दंड नहीं लिया जाएगा. नियम के खिलाफ की गई पार्किंग पर कार्रवाई कैसे करनी है. इसे लेकर पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गाइडलाइन्स जारी की है. (Penalty Of No Parking)
ट्रैफिक बाधा पैदा कर लापरवाही से वाहन पार्क करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के लिए ‘टोइंग वैन’ का इस्तेमाल किया जाता है. लापरवाही से पार्क किए गए वाहन उठाने के लिए एक निजी कंपनी को काम सौंपा गया है. लेकिन प्रत्यक्ष रुप से कार्रवाई करते वक्त ‘टोइंग वैन’ पर काम करने वाले कामगार वाहन चालकों के साथ बदतमीजी करते है. इस तरह की शिकायत पुलिस आयुक्त से की गई थी. इस पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार 19 जून को एक सर्कुलर जारी किया है. पुलिस आयुक्तालय में ‘टोइंग’ करने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई थी. इस दौरान पुलिस आयुक्त ने संबंधितों को दिशा निर्देश दिए.
पुलिस आयुक्त द्वारा दिए निर्देश के अनुसार वाहन गलत जगह पर गलत तरीके से पार्क किया गया हो तो कार्रवाई के वक्त वाहन चालक अगर वहां मौजूद है तो उस वक्त गाड़ी नहीं उठाने की बात स्पष्ट की गई है. कई लोगों को सम-विषम दिनांक सिस्टम की जानकारी नहीं होती है. कुछ लोग बाहर से आए होते है. इस वजह से उन्हें पार्किंग को लेकर जानकारी नहीं होती है. ऐसे समय में वाहन चालक कार्रवाई के वक्त उपस्थित है तो भी गलत तरीके से गाड़ी लगाने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर ‘टोइंग वैन’ का दंड भी वाहन चालक से वसूला जाता है. लेकिन अब इस पर रोक लगेगी. साथ ही सम-विषम दिनांक पर विचार न करते हुए गलत जगह पर वाहन लगाए पाए जाने पर टोइंग वैन के पुलिस कर्मचारियों को इसे लेकर इसकी घोषणा साउंड सिस्टम के जरिए करनी होगी. यह निर्देश भी दिए गए. पुलिस कर्मचारियों को ई-चालान मशीन और वॉकीटॉकी रखने के निर्देश पुलिस आयुक्त ने बैठक में दिए.
नो-पार्किंग दंड (टोईंग चार्ज सहित)
बाइक -500 रुपए दंड (जीएसटी सहित), टोइंग चार्ज -285 कुल दंड – 785 रुपये
फोर व्हीलर – 500 रुये दंड (जीएसटी सहित), टोइंग चार्ज 571 कूल दंड 1 हजार 071 रुपये