बैंकों के गड़बड़ी पर आरबीआई ने लगाया 5 बैंकों पर जुर्माना

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन –भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक आईडीबीआई बैंक और यस बैंक शामिल है। यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये, यस बैंक पर एक करोड़ रुपए, देना बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

स्विफ्ट संदेश भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है। जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं लेन-देन के लिए करती हैं। उल्लेखनीय है कि इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। पीएनबी धोखाधड़ी मामले के बाद आरबीआई का रुख बैंकों के लेनदेन को लेकर कड़ा बना हुआ है। आरबीआई ने कर्नाटक बैंक पर 4 करोड़ रुपए, यूनाइटेड बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) पर 3-3 करोड़ रुपए तथा करूर वैश्य बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

कर्नाटक बैंक ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा है कि स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्यन में देरी को लेकर रिजर्व बैंक ने बैंक पर कुल चार करोड़ रुपए का रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं यूनाइटेड बैंक ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि रिजर्व बैंक ने उस पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे 14 दिन के भीतर जमा करना है। स्विफ्ट संबंधित परिचालन नियंत्रण को लागू करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने में देरी को लेकर आरबीआई के निर्देश का समयबद्ध तरीके से अनुपालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ही आईओबी ने कहा कि उस पर 20 फरवरी 2018 के आरबीआई के निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।