एंटीगुआ ने चोकसी की नागरिकता रद्द करने के संकेत दिए

 नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)| भारत सरकार ने हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है।

 मेहुल चोकसी भारत में 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांछित है। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कथित तौर पर एक स्थानीय समाचार आउटलेट ‘एंटीगुआ ऑब्जर्वर’ से कहा कि सभी कानूनी विकल्पों के बाद चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाएगा।

ब्राउन ने चोकसी की नागरिकता के रद्द किए जाने की संभावना का संकेत दिया, जिससे उसके भारत को प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा।

ब्राउन ने कथित तौर पर समाचार आउटलेट से कहा कि उनका देश अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनेगा, खास तौर से उनके लिए, जो वित्तीय अपराध में संलिप्त हैं।

एंटीगुआ ऑब्जर्वर ने ब्राउन के हवाले से कहा, “चोकसी की नागरिकता की आधिकारिक जांच हो रही है। वास्तविकता यह है कि उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी और उसे भारत निर्वासित कर दिया जाएगा।”

ब्राउन ने चोकसी के प्रत्यर्पण की समय-सीमा के संबंध में कथित तौर पर कहा कि उनकी सरकार उचित प्रक्रिया की अनुमति देगी, क्योंकि मामला अदालत के समक्ष है।

विदेश मंत्री एस.जयशंकर से जब एंटीगुआ द्वारा चोकसी की नागरिकता को रद्द किए जाने की रिपोर्ट के संबंध में पूछा गया तो जयशंकर ने कथित तौर पर कहा कि उनके पास इस मामले के बारे में कोई सूचना नहीं है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

इस बीच एंटीगुआ ऑब्जर्वर की वेबसाइट पहुंच से बाहर है।

बीते साल चोकसी जनवरी में भारत से भाग गया था और छह महीने बाद उसने एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली थी। पीएनबी घोटाले के सामने आने से दो महीने पहले नागरिकता की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो गई थी।

स्पष्ट तौर पर कानूनी रूप से हासिल नागरिकता के परिणामस्वरूप एंटीगुआ सरकार ने चोकसी के खिलाफ मामले के संबंध में विवरण की मांग की।

बीते सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े चोकसी की एक याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उसकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण एंटीगुआ में पूछताछ की मांग की गई थी।

चोकसी ने बंबई उच्च न्यायालय से संपर्क किया और कहा कि अगर पूछताछ एंटीगुआ में होती या उसके स्वास्थ्य के मद्देनजर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए होती है तो वह जांच में शामिल होने का इच्छुक है। लेकिन ईडी ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा उसे पूछताछ के लिए भारत लौटना होगा।