महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा तैयार करने में व्यस्त है।
विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, इसने 14 जुलाई तक मसौदा विधेयक पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
उम्मीद है कि 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बिल का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना है, पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाना है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
बयान के अनुसार, यह बिल सीमा पार से प्रभावित व्यक्तियों की तस्करी के हर अपराध पर लागू होगा।
–आईएएनएस
एसजीके