कैबिनेट ने कोयला खनन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी, जो समग्र रूप से लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के लिए कोयला ब्लॉक का आवंटन करेगा। अध्यादेश खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 में संशोधन करेगा।

यह पिछली मंजूरी की जरूरतों को भी खत्म करेगा, जहां ब्लॉकों का आवंटन केंद्र द्वारा किया गया है।

सरकार के अनुसार, इस कदम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी, कारोबार करने में आसानी, प्रक्रिया सहज और इससे इलाके के सभी पार्टियों को लाभ होगा, जहां खनिज उपलब्ध है।