नागरिक निकाय ने एक बयान में कहा कि मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, सब्जी बाजार, किराना दुकानें और इसेंसियल दुकानें रात नौ बजे तक खोली जाएंगी और एक समय में केवल 50 फीसदी ग्राहकों को ही सामान लेने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, जीसीसी यह भी सुनिश्चित करेगा कि लोग फेस मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
शहर में भीड़भाड़ वाले कई रेस्तरां भी बंद रहेंगे।
जीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि, उन रेस्तरां पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और भारी भीड़भाड़ की आने की अनुमति दी।
हम कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए प्रति दिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं। जुर्माने से अधिक, हम पर्याप्त रूप से सतर्क हैं कि हर कोई कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखे, और अपनी सुरक्षा के लिए उनका उल्लंघन नहीं करें।
–आईएएनएस
एएनएम