घटिया जांच से तेजपाल को संदेह के लाभ पर बरी किया गया : कोर्ट

पणजी, 26 मई (आईएएनएस)। नॉर्थ गोवा की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे, जिसके कारण तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया।

फैसला 21 मई को पारित किया गया था, लेकिन 500 पन्नों के फैसले के अंश मंगलवार की देर रात सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए, जो कि आठ साल पुराने अपराध की पुलिस जांच में खामियों की ओर भी इशारा करता है। इसमें तेजपाल पर 2013 में उत्तरी गोवा में एक फाइव स्टार रिजॉर्ट की लिफ्ट में अपने जूनियर सहयोगी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप था।

तेजपाल को संदेह का लाभ देते हुए एक आदेश में कहा गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कहा जा सकता है।

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने पर, संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है।

आदेश में आगे कहा गया है, इस मामले में अभियोजन एक उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने विफल रहा है।

तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कैद करना) 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354बी (आपराधिक हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, अपराध कथित तौर पर फाइव स्टार रिसॉर्ट की लिफ्ट में हुआ था।

बचाव पक्ष के वकील दिवंगत राजीव गोम्स ने जोशी के समक्ष अपनी दलील में दलील दी थी कि पुलिस ने रिसॉर्ट की पहली मंजिल में लगे सीसीटीवी कैमरों के सबूतों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की थी। तेजपाल और पीड़िता लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर बाहर निकलने से पहले लिफ्ट में गए थे।

बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी ने, कुछ मामलों में, जैसे ग्रैंड हयात के ब्लॉक 7 की पहली मंजिल के सीसीटीवी फुटेज और पूरी तरह से सबूत नष्ट कर दिए, यह जानते हुए कि जांच अधिकारी के लिए जांच के माध्यम से सभी सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है,।

अदालत ने उसी मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर सुनीता सावंत को भी फटकार लगाई, जिसमें वह गोवा की राज्य सरकार की ओर से शिकायतकर्ता थीं।

तेजपाल के वकीलों ने दलील दी थी कि मामले में शिकायतकर्ता, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सुनीता सावंत को मामले की जांच नहीं करनी चाहिए थी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी तहलका पत्रिका के सर्वर को संलग्न करने में विफल रहे, इस तथ्य को जानते हुए कि शिकायतकर्ता लड़की और कुछ अन्य गवाहों के साथ सभी ईमेल पत्राचार तहलका डॉट कॉम के माध्यम से किए गए थे।

कोर्ट ने पीड़िता के बयानों में कुछ विसंगतियों को भी नोट किया।

–आईएएनएस

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