मामले की सुनवाई बुधवार को होनी थी लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इसे एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (एपीपी) इरफान अहमद के अनुरोध पर स्थगित कर दिया।
एपीपी अहमद ने कोर्ट से कहा, मैं फिजिकल डेट के लिए स्थगन की मांग कर रहा हूं। मैं जांच अधिकारी की उपस्थिति में बहस करना चाहता हूं। जिसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया और सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया।
मुलुक ने 16 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड की समाप्ति से एक दिन पहले मंगलवार को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अवगत कराया गया कि अभियुक्त को 26 फरवरी तक अंतरिम संरक्षण प्राप्त है।
मुलुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और निकिता जैकब के साथ किसानों के विरोध से जुड़े मामले में साजिश और देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहा है।
मुलुक और जैकब 22 फरवरी को दिल्ली पुलिस के द्वारका के साइबर सेल कार्यालय में जांच में शामिल हुए थे। पुलिस के अनुसार, बाद में उनसे दिशा रवि के साथ बैठाकर तीन घंटे तक पूछताछ की गई।
दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया है कि स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसानों के विरोध के समर्थन में किए गए और फिर बाद में हटाए गए टूलकिट को दिशा रवि और दो अन्य कार्यकर्ताओं- जैकब और मुलुक द्वारा बनाया गया था।
दिशा रवि को मंगलवार को अदालत ने जमानत दे दी।
–आईएएनएस
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