टूलकिट मामले में एक्टिविस्ट शुभम चौधरी ने मांगी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए टूलकिट के मामले में एक और जलवायु कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी ने दिल्ली की एक अदालत से अग्रिम जमानत मांगी है। इस मामले में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता दिशा रवि भी आरोपी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में चौधरी को 12 मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दी थी, ताकि वह दिल्ली में कोर्ट से उचित राहत ले सकें। उनकी अग्रिम याचिका 12 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा के सामने पेश होगी। इसके अलावा जज इंजीनियर से नेता बने शांतनु मुलुक और वकील निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर भी सुनवाई करेंगे।

इन दोनों को मार्च 15 तक के लिए गिरफ्तारी से बचने की सुरक्षा दी गई थी। बता दें कि रवि, मुलुक और जैकब पर किसानों के विरोध से संबंधित मामले में साजिश करने और देशद्रोह के आरोप लगे हैं। पुलिस ने कहा है कि टूलकिट के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई और यह हिंसा का कारण बनी।

गौरतलब है कि 23 फरवरी को अदालत ने दिशा रवि को रेगुलर बेल दे दी थी। वहीं अपनी जमानत याचिका में मुलुक ने दावा किया है कि उन्होंने केवल आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए यह दस्तावेज बनाया, जिसे बाद में उनकी जानकारी के बिना दूसरों ने एडिट किया।

–आईएएनएस

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