थरूर के खिलाफ मानहानि मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव बब्बर द्वारा दाखिल मानहानि मामले में कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर को समन जारी करने पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा कि थरूर को समन जारी करना है या नहीं, इस पर वह 22 अप्रैल को अपना आदेश देंगे।

अदालत थरूर के खिलाफ दाखिल मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही है। थरूर ने प्रधानमंत्री को शिवलिंग पर बैठा हुआ बिच्छू कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई थी।

बब्बर ने शिकायत में यह आरोप लगाया है कि थरूर ने गलत मंशा से यह बयान दिया जिससे न केवल हिंदू देवता का अपमान होता है बल्कि यह मानहानि का भी मामला बनता है।

बब्बर ने अदालत से थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 (मानहानि) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।

थरूर ने 28 अक्टूबर, 2018 को बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था, “मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उसे अपने हाथ से नहीं हटा सकते और न ही आप उसे चप्पल से मार सकते हैं।”

बब्बर ने कहा कि वह इस टिप्पणी से आहत हैं क्योंकि यह न केवल निराधार है बल्कि गुमराह और मानहानि करने वाली भी है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि वह मोदी को प्रेरणास्रोत मानते हैं और प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा सम्मान रखते हैं।