पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कार्लाइल सौदे पर सेबी के आदेश के खिलाफ सैट का रुख किया

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सेबी के उस आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील की है, जिसमें बाजार निमायक ने कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे में शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।

18 जून को भेजे गए एक पत्र में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को द कार्लाइल ग्रुप इंक के नेतृत्व वाली संस्थाओं को शेयरों के प्रस्तावित तरजीही मुद्दे को रोकने का निर्देश दिया।

सोमवार को एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा, कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 18 जून, 2021 को जारी पत्र के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है।

नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करे।

सेबी ने अपने पत्र में लिखा है, 31 मई, 2021 के ईजीएम नोटिस की मद संख्या 1 (कंपनी की प्रतिभूतियों का मुद्दा और उससे संबंधित मामले) वाले वर्तमान संकल्प, एओए (एसोसिएशन के लेख) के अल्ट्रा-वायर्स हैं और जब तक कंपनी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से अधिमान्य आवंटन के उद्देश्य से एओए के 19(2) के तहत निर्धारित शेयरों का मूल्यांकन नहीं करती है, तब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

–आईएएनएस

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