बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, “चुनाव पहले ही खत्म हो गया है। हम मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।”

हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले के याचिकाकर्ता व पश्चिम बंगाल के बराकपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार रामू मांडी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले को उठाने की अनुमति दी।