घटना मंगलवार दोपहर बस अड्डे पर हुई और घटना का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा, हमने स्वत: संज्ञान लिया है और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया अपराध, 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 342 (गलत कारावास) के तहत शिकायत दर्ज की है। साहिल के साथ मारपीट करने वाले की वीडियो और तस्वीरों के जरिए पहचान की जाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक यात्री देवेंद्र कुमार ने पाया कि उसका फोन उसकी जेब से गायब था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया कि उसका वॉलेट चोरी हो गया था।
जब राहगीरों ने पास खड़े लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया और 20 वर्षीय मजदूर मोहम्मद साहिल से पूछताछ करने पर वह लड़खड़ा गया।
भीड़ ने तुरंत उन पर हमला कर दिया और मारपीट करने लगे।
पुलिस के पहुंचने से पहले करीब 30 मिनट तक उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि, उसके पास से चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है।
साहिल को अस्पताल ले जाया गया और बाद में लॉक-अप में डाल दिया गया।
देवेंद्र कुमार की शिकायत के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कोतवाली एसएचओ पंकज पंत ने कहा कि हमने पाया कि साहिल अपराध में शामिल था लेकिन साहिल के पास कोई फोन या वॉलेट नहीं मिला। हमें उसके दोस्त साबिर नाम के एक व्यक्ति का फोन मिला। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
बरेली में 2019 के बाद से यह चौथा ऐसा मामला है।
अगस्त 2019 में, मवेशी चोरी के संदेह में भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद एक मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम व्यक्ति कोमा में चला गया। उसकी अस्पताल में मौत हो गई।
पिछले साल सितंबर में, शराब के नशे में धुत एक मुस्लिम व्यक्ति को चोर समझ लिया गया था जिसके बाद एक पेड़ से बांध दिया गया और भीड़ द्वारा पीटा गया। उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई।
इस साल फरवरी में, 31 वर्षीय एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर पर मवेशी चोरी और पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी।
–आईएएनएस
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